जानें लॉक डाउन 4.0 में क्या कुछ बदलेगा

केंद्र सरकार ने लॉक डाउन चार को लागू करने का गाइडलाइंस जारी कर दिया है। अब 31 मई तक पूरे देश में कोरोना संकट के मद्देनजर लॉक डाउन जारी रहेगा। सरकार की ओर से रविवार को इसके लिए विस्तृत निर्देश दिये हैं । इस बार फर्क यह रखा गया है कि तमाम मापदंडों को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश (यूटी) अब रेड, ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्रों का चयन करेंगे..इसकी मांग तमाम राज्याे के सीएम कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि जिस तरह अभी भी देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार आ रहे हैं उस हिसाब से अभी लॉक डाउन में किसी तरह की ढील देन संभव है। रविवार को ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार एक दिन में सबसे अधिक 4900 मामले आए और देश में कुल केस की संख्या भी 90 हजार पार कर गयी।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार इस बार
-घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं। रेल सेवा भी स्थगित रहेगी
-मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी, स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे
-सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, बार और थिएटर बंद रहेंगे
– धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, सामाजिक-राजनीतिक सभाओं की इजाजत नहीं होगी…
-शर्तों के साथ खाने की – होम डिलीवरी की इजाजत होगी.
— ग्रीन जोन में एक ही राज्य के अंदर बस, टैक्सी चलाने की इजाजत
– स्डेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों को जाने की इजाजत नहीं होगी. |
– बाजार को खोलने को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं.
– राज्यों की सहमति से अंतर-राज्यीय बस सेवाएं शुरू हो सकती हैं.
– सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी.
– स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थाएं पहले की तरह बंद रहेंगे.
– रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन राज्य सरकारें तय करेंगी
-शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों को सोशल डिस्टेंस पालन करते हुए जाने की अनुमति होगी
– कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी कामों के लिए आप घर से बाहर आ सकते हैं। इन जोनों में किसी तरह की आवाजाही नहीं होगी।
65 साल के ज्यादा उम्र वाले लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गयी ह

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