जानें लाॅक डाउन 3.0 में आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं

लॉक डाउन 3.0 का एलान हो चुका है। 4 मई से 17 मई तक लॉक डाउन का तीसरा चरण शुरू होगा। जब देश में कोरोना के नये मामलों का आना जारी है ऐसे में सरकार ने इस बार कुछ बदलाव के साथ लॉक डाउन को जारी रखने का फैसला किया है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जान भी,जहान भी विचार के साथ आगे बढ़ी है जिसके तहत सरकार मान रही है कि लॉक डाउन के साथ आर्थिक गतिविधि का भी शुरू होना जरूरी है सीमित स्तर पर ही सही। वहीं शुक्रवार से दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को भी आने ले जाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है।
इस बार लॉक डाउन में देश को तीन चरणों में बांटा गया है। रेड जोन में पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा सभी तरह की गतिविधियों पर। ऑरेंज जोन में सीमित गतिविधि की अनुमति होगी तो ग्रीन जोन में बहुत तरह की ढील रहेगी। जानते हैं लॉक डाउन तीन में क्या-क्या होगा,क्या नहीं

– नये लॉकडाउन में ग्रीन जोन में शामिल जिलों में शराब और पान का दुकानें खुलेंगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। यहां लोगों को 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। एक वक्त 5 से अधिक लोग खड़े नहीं हो सकेंगे.

– शहरी परिसरों में सभी स्टैंड और दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों की दुकानों को खुले रहने की अनुमति है। इसमें सभी तरह की दुकान शामिल हैं।

– प्राइवेट फर्म वाले ऑफिस काम शुरू कर सकेंगे लेकिन एक तिहाई कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे। बाकी वर्क फ्राम होम करेंगे।

– ऑरेंज जोन में  टैक्सी और कैब ऑपरेटर को  1 ड्राइवर और 1 यात्री के साथ अनुमति दी जाएगी.

– आरेंज जोन में एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए प्राइवेट गाड़ी में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री होंगे। वहीं अब मोटरसाइकिल पर अब दो लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी.

-ग्रीन जोन में बसें आधी क्षमता के साथ चलाई जा सकेंगी

– रक्षा और सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्न‍िशमन और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी), सीमा शुल्क, भारतीय खाद्य निगम (FCI), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), नेहरू युवा केंद्र (एनवाईके) और नगरपालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगी; सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे.

– सार्वजनिक उपयोगिताओं, जैसे, बिजली, पानी, स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट खुले रहेंगे, और कूरियर और डाक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.

– गृह मंत्रालय से अनुमति लेकर विशेष उद्देश्यों के लिए हवाई, रेल और सड़क मार्ग से लोगों को आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.

– रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में अस्पतालों की ओपीडी और मेडिकल क्ल‍िनिक को खोलने की इजाजत होगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा. हालांकि कंटेनमेंट जोन में इसकी अनुमति नहीं होगी.

– सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच सख्ती से प्रतिबंधित रहेगी.

– सभी जोनों में 65 वर्ष से अध‍िक उम्रे के लोग जिन्हें पहले से कोई शारीरिक समस्या हो, गर्भवति महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा. केवल जरूरी कामों मेडिकल कामों के लिए ही बाहर निकलने की इजाजत होगी.

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